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गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि अब तक जारी दिशानिर्देशों के जरिए विशिष्ट सेवाओं और गतिविधियों की छूट के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है.
गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि अब तक जारी दिशानिर्देशों के जरिए विशिष्ट सेवाओं और गतिविधियों की छूट के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है.
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विद्यार्थियों के लिए स्कूली किताबों, बिजली के पंखों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खुले रहने की इजाजत दी गयी है. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह लॉकडाउन तीन मई तक है.मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के घरों में रह रहे उनके सहायकों के अलावा, उनकी देखभाल करने वालों के अतिरिक्त प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करने वालों को लॉकडाउन के दौरान अपनी सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति होगी. लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्टरी, दूध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा, दाल मिलों को काम करने दिया जाएगा.
आयात एवं निर्यात की सुविधाएं जैसे पैक हाउस, निरीक्षण और बीजों एवं बागवानी उपजों के लिए परिष्करण सुविधा, कृषि एवं बागवानी से जुड़े अनुसंधान संस्थानों को भी छूट दी गयी है. वानिकी और संबंधित गतिविधियों को भी छूट प्रदान की गयी है.
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First published: April 22, 2020, 5:20 PM IST